मगध हेडलाइंस: औरंगाबाद। महिला से छेड़छाड़ के आरोप में एक आरोपित को डेढ़ साल बाद तीन साल की सजा सुनाई गई है। सजा प्राप्त अभियुक्त नवादा ज़िले के नारायणपुर निवासी दयानंद कुमार हैं। व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद के अनुमंडलीय न्यायिक दंडाधिकारी योगेश कुमार मिश्रा ने महिला थाना कांड में निर्णय पर सुनवाई करते हुए एकमात्र अभियुक्त को महिला से छेड़छाड़ मामले में सज़ा सुनाई हैं।
सहायक अभियोजन पदाधिकारी विकास कुमार ने बताया कि महिला से छेड़छाड़ मामले में अभियुक्त को तीन साल की सजा और पांच हजार जुर्माना लगाया गया है। वहीं एक अन्य धारा में दो वर्ष की सजा तथा चार हजार जुर्माना लगाया हैं।
दोनों सजाएं साथ – साथ चलेंगी। अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि सूचिका ने 18.01.22 को छेड़छाड़ का मामला दर्ज कराया था जिसमें बताया कि नगर थाना क्षेत्र के अहरी स्थित उसके साथ छेड़छाड़ की गई। आरोप के आधार पर पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया था जिसमें वह 27 दिन जेल में रहा। इसके बाद मामले की सुनवाई में आज उसे तीन साल की सजा सुनाई गई है।