मगध हेडलाइंस: औरंगाबाद। कोर्ट के आदेश की अवमानना से जुड़े एक मामले में एडीजे सात सुनील कुमार सिंह ने अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई की हैं जिसमें कांड दैनिकी प्रस्तुत न करने पर विलंब की स्थिति में नगर थानाध्यक्ष को शॉकोज किया है। अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि नगर थाना के एक कांड में अभियुक्तों द्वारा गिरफ्तारी से बचने के लिए अग्रिम जमानत याचिका जिला जज के न्यायालय में प्रस्तुत किया था जिसमें एडीजे सात सुनील कुमार सिंह के कोर्ट में सुनवाई लंबित है। वाद दैनिकी को लेकर मांग पत्र 01.03.23 को भेजा गया। वहीं स्मार पत्र 24.03.23 को भेजा गया किंतु आज तक दस्तावेज अप्राप्त है। मामले में एडीजे ने कहा कि यह न्यायिक आदेश का अवमानना है, थानाध्यक्ष एक सप्ताह के अंदर सदेह उपस्थित हो कर उन परिस्थितियों को बताए जिसके कारण आज तक कांड दैनिकी प्रस्तुत करने में विलंब हुआ।
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