क्राइम

दोहरे हत्याकांड में कराधीन बंदी दोषी करार, इस दिन सुनाई जाएंगी सज़ा

मगध हेडलाइंस: औरंगाबाद । 16 साल पुराने दोहरे हत्याकांड में एक काराधीन बंदी को दोषी करार दिया गया है। दोषी करार अभियुक्त पौथू थाना क्षेत्र के इटवां गांव निवासी शम्भू शर्मा हैं। व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद में एडीजे सात सुनील कुमार सिंह ने पौथू थाना की उक्त कांड में निर्णय सुनाया है जिसमें काराधीन बंदी अभियुक्त को दोषी ठहराया है। एपीपी इंद्रदेव यादव ने बताया कि सज़ा के बिंदु पर सुनवाई के तिथि -15.12.23 निर्धारित किया गया है तथा दो अन्य अभियुक्त खुदवा थाना क्षेत्र के पिसाय गांव निवासी रवि पांडे और श्रीकांत पांडे को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त किया है। अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि प्राथमिकी सूचक इटवां गांव निवासी रामश्लोक शर्मा ने 18.09.2007 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी जिसमें बताया था कि दो सहोदर भाई योगेन्द्र सिंह एवं जय गोबिंद सिंह 17.09.2007 को अपने खेत से कृषि कार्य कर देर शाम घर लौट रहे थे। इसी क्रम में धात लगाएं हथियारबंद अभियुक्त ने दोनों भाईयों पर हमला बोल दिया जिसमें फायरिंग के दौरान गोली लगने से दोनों भाई की मौत हो गई थी। हालांकि इस दौरान गोलियों की आवाज़ सुन मौके पर जब वे पहुंचे तब तक अभियुक्त फरार हो चुके थे। सुबह में दोनों भाई का शव बरामद किया गया था।

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