क्राइम

हत्या के दोषी करार अभियुक्त को आजीवन कैद 

मगध हेडलाइंस : औरंगाबाद। व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद के एडीजे सात सुनील कुमार सिंह ने रिसियप थाना की एक कांड में सज़ा के बिंदु पर सुनवाई करते हुए एकमात्र अभियुक्त बड़का गांव निवासी बुधन पासवान को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 25 हजार जुर्माना लगाया है। जुर्माना न देने पर एक साल अतिरिक्त कारावास होगी। एपीपी इंद्रदेव सिंह ने बताया कि अभियुक्त के विरूद्ध भारतीय दंड संहिता के विभिन्न धाराओं में सज़ा सुनाई गई है जिसमें जुर्माना भी लगाया गया है। ये सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी। अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि अभियुक्त हत्या मामले में 25.08.23 को दोषी करार दिया गया था। प्राथमिकी सूचक रिसियप थाना अंतर्गत बड़का गांव निवासी मुरारी पासवान ने अभियुक्त के विरूद्ध 21.04.18 को अपने पिता की हत्या का मुक़दमा दर्ज करवाया था जिसमें बताया था कि उपला चोरी के विवाद में उसकी मां सुमित्रा देवी और पिता सुनेश्वर पासवान को अभियुक्त ने मारपीट कर घायल कर दिया था जिसमें इलाज़ के दौरान उसके पिता की मौत हो गई थी।

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