औरंगाबाद। जिला कृषि पदाधिकारी रणवीर सिंह एवं अपर अनुमंडल पदाधिकारी औरंगाबाद मालती कुमारी द्वारा सदर प्रखंड अंतर्गत खुदरा उर्वरक विक्रेताओं की जांच की गई। जांच के दौरान यह पाया गया कि गुरु नारायण खाद भंडार, इब्राहिमपुर, प्रो. संजय कुमार गुप्ता के उर्वरक प्रतिष्ठान में कृषकों द्वारा बताया गया कि इनके द्वारा उर्वरक की बिक्री अधिक मूल्य पर की जा रही है जिसकी सत्यता प्रतिष्ठान के बिक्री पंजी के निरीक्षण से प्रथम दृष्टया सही पाया गया। उर्वरक विक्रेता द्वारा निरीक्षण अधिकारियों को प्रतिष्ठान से संबंधित स्टॉक पंजी एवं बिक्री पंजी के अलावा अन्य कोई भी अभिलेख नहीं दिखाया गया। निरीक्षण के क्रम में इनके द्वारा बरती जा रही कई अनियमितता पाई गई जैसे अधिकतम खुदरा मूल्य से अधिक दाम पर उर्वरक की बिक्री करना, खुदरा उर्वरक विक्रेता द्वारा मूल्य तालिका एवं स्टॉक की स्थिति को प्रदर्शित नहीं करना, उर्वरक निरीक्षक को आवश्यक सूचना उपलब्ध नहीं कराना, उर्वरक निरीक्षक को परिसर में जाने अथवा जांच करने में रुकावट पैदा करना। उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए इनके विरुद्ध उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत फेसर थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई है।
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