राजनीतिविविध

साक्ष्य के अभाव में दोष मुक्त हुऐ राजद विधायक

मगध हेडलाइंस: औरंगाबाद । आदर्श आचार संहिता उल्लंघन मामले में पुर्व मंत्री सह अरवल ज़िले के कुर्था से राजद विधायक बागी कुमार वर्मा को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त कर दिया है। सिविल कोर्ट के एमपी एमएलए कोर्ट एसीजेएम वन ने देव थाना की एक कांड में निर्णय पर सुनवाई करते हुऐ एक दशक पुरानी वाद में विधायक को दोषमुक्त कर दिया है। अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि प्राथमिकी सूचक देव अंचलाधिकारी ललन प्रसाद सिंह ने 01.04.14 को विधायक बागी प्रसाद वर्मा, सुशील राम एवं अमरदीप चौधरी पर आदर्श आचार संहिता उल्लंघन का मुकदमा किया था। अधिवक्ता प्रमोद मेहता ने बताया कि वर्ष 2014 में बागी प्रसाद वर्मा औरंगाबाद लोकसभा सीट से जनता दल यूनाइटेड के प्रत्याशी थे जिनका प्रचार वाहन देव से पकड़ा गया था। आज़ भरी न्यायालय में साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त किया गया है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
error: Content is protected !!

Adblock Detected

Please remove ad blocer