क्राइम

हत्याकांड के तीन आरोपित दोषी करार, दो जनवरी को सुनाई जाएंगी सज़ा 

औरंगाबाद। एक किशोर के साइकिल से अभियुक्तों को चोट लगने पर उसके पिता को मारपीट के दौरान गंभीर रूप से घायल कर दिया था जिसमें इलाज के क्रम में उसके पिता की मौत हो गई जिसमें व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद के जिला जज रजनीश कुमार श्रीवास्तव ने सत्र वाद संख्या 144/21, दाउदनगर थाना कांड संख्या 136/20 में निर्णय पर सुनवाई करते हुए तीन अभियुक्तों को हत्या के मामले में दोषी ठहराया है। लोक अभियोजक पुष्कर अग्रवाल ने बताया कि प्राथमिकी सूचिका करमाही-संसा गांव निवासी सुगी देवी ने 11.04.20 को प्राथमिकी का आवेदन थाना में समर्पित की थी जिसमें प्राथमिकी दर्ज न होने पर सूचिका ने आरक्षी अधीक्षक से मामले में कार्रवाई की गुहार लगाई थी।

इसके बाद आरक्षी अधीक्षक के आदेशानुसार प्राथमिकी दर्ज किया गया था तथा कार्रवाई की गई।अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि अभियुक्त संसा गांव निवासी राजदेव यादव, लालु कुमार एवं पिंटु यादव को भादंवि की धारा 302/34 में दोषी करार देते हुए सज़ा के बिंदु पर सुनवाई की तिथि 02.01.23 को निर्धारित किया गया।

अभियुक्त राजदेव यादव पूर्व से ही जेल में बंद हैं। वहीं अभियुक्त लालू कुमार एवं पिंटू यादव को आज बंधपत्र विखंडित कर जेल भेज दिया गया है। मामले में दर्ज़ प्राथमिकी के अनुसार सूचिका के बच्चें की साईकल से अभियुक्तों को चोट लगी थी जिसमें अभियुक्तों ने बच्चें की पिता को लाठी डंडे से मार कर गंभीर रूप से घायल कर दिया था जिसमें घायल व्यक्ति की इलाज के दौरान पटना स्थित पीएमसीएच में मौत हो गई थी।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
error: Content is protected !!

Adblock Detected

Please remove ad blocer