औरंगाबाद। नाबालिग लड़की से दुष्कर्म प्रयास मामले में एकमात्र अभियुक्त को व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद के एडीजे सह स्पेशल पॉक्सो कोर्ट ने दाउदनगर थाना कांड संख्या -336/21 में सज़ा के बिंदु पर सुनवाई करते हुए बेलाढी गांव निवासी चिंटू राम को सज़ा सुनाई है। स्पेशल पीपी शिवलाल मेहता ने बताया कि भादंवि धारा 366ए में पांच साल की सजा और पांच हजार जुर्माना लगाया है। जुर्माना ना देने पर छह माह अतिरिक्त साधारण कारावास होगी। धारा 363 में तीन साल की सजा सुनाई है। धारा 354 में छह माह की सजा, तीन हजार जुर्माना जुर्माना ना देने पर एक माह अतिरिक्त कारावास होगी।
वहीं धारा 341 में एक माह की सजा सुनाई है। सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी। अभियुक्त को निर्णय पर 06.02.23 को दोषी ठहराया गया था। बंधपत्र विखंडित कर जेल भेज दिया गया था।
अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि घटना को लेकर नाबालिग लड़की के पिता ने 25.06.21 को मामला दर्ज कराई थी जिसमें अभियुक्त पर आरोप लगाया था कि बगीचा में आम चुनने गई नाबालिग लड़की के साथ अभियुक्त ने जबरन दुष्कर्म करने की कोशिश की। जब नाबालिग ने शोर मचाया तो घटना स्थल पर अन्य व्यक्ति को आता देख अभियुक्त मौके से फरार हो गया था। इसके बाद नाबालिग ने घटना की सारी जानकारी अपने परिजनों को दी थी। तत्पश्चात मामले में प्राथमिकी दर्ज करवा कर कार्रवाई की मांग की थी।