औरंगाबाद। व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद के एडीजे 15 वें अमित कुमार सिंह ने नवीनगर थाना कांड संख्या 75/15 में सज़ा के बिन्दु पर सुनवाई करते हुये करमडीह निवासी काराधीन अभियुक्त स्वामी सिंह उर्फ विनोद सिंह को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 में आजीवन कारावास एवं पच्चीस हजार रुपए जुर्माना लगाया हैं। जुर्माना न देने पर छह माह अतिरिक्त सज़ा होगी। वहीं 27 आर्म्स एक्ट में पांच साल सश्रम कारावास एवं पांच हजार जुर्माना लगाया हैं। जुर्माना न देने पर दो माह अतिरिक्त सज़ा होगी। सरकारी अधिवक्ता एस डी पी ओ अरविंद कुमार ने बताया कि अभियुक्त को 02.12.21 को हर्ष फायरिंग के मामले में धारा 302 में दोषी करार दिया गया था। अभियुक्त पर आरोप है कि 10.06.15 को गांव में अवधेश सिंह की लड़की के जयमाला में छोटे बंदुक से फायरिंग की थी जिसमें सूचक उस गांव निवासी शत्रुधन ठाकुर के भाई राजू ठाकुर को गोली लगने से मौत हो गई थी जिसमें व्यवहार न्यायालय अवस्थित एडीजे 15 वें के न्यायालय के बाहर सज़ा के जानकारी के लिए ग्रामीणों के काफ़ी भीड़ इकट्ठी हो गयी थी। यह जानकरी अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने दी है।
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