मगध हेडलाइंस: औरंगाबाद : बिहार में शराबबंदी कानून लागू है. ऐसे में शराब बेचना, पीना और पिलाना सभी अपराध की श्रेणी में आते हैं. कानून को तोड़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाती है. इसी क्रम में औरंगाबाद जिले में शुक्रवार को शराब के अवैध कारोबार में संलिप्त तस्कर को दोषी करार करते हुए मध निषेद्य कोर्ट – वन ने 2 साल की कैद और 500 रूपये के जुर्माने की सजा सुनाई है. सज़ा प्राप्त अभियुक्त मुफ्फसिल थाना क्षेत्र के रेनू बिगहा गांव निवासी अनुज सिंह हैं. मामले की सुनवाई व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद अंतर्गत मध निषेद्य कोर्ट – वन ने मुफ्फसिल थाना की एक कांड में यह निर्णय सुनाया है. गौरतलब हैं कि अभियुक्त के पास से पुर्व में शराब बरामद किया गया था. इसके बाद उसके विरूद्ध आवश्यक कार्रवाई के उपरांत न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। वहीं आज सज़ा सुनाई गई.
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