क्राइम

दो हत्यारोपियों ने बनाई थी लूट और हत्या की योजना, एक को उम्र कैद – दूसरे की पूर्व में हो चुकी हैं मौत 

मगध हेडलाइंस: औरंगाबाद। लूट एवं हत्याकांड के एक मात्र अभियुक्त को अजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई है और 10 हजार रूपया जुर्माना लगाया गया है। सजा प्राप्त अभियुक्त नगर थाना क्षेत्र के बिराटपुर मोहल्ला निवासी विष्णु गुप्ता हैं। जबकि कांड की एक अन्य अभियुक्त की पूर्व में मृत्यु हो चुकी है।

व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद के एडीजे तीन अमित कुमार सिंह ने फेसर थाना की एक कांड में सज़ा के बिंदु पर सुनवाई करते हुए एकमात्र अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि अभियुक्त को 02.05.23 को दोषी ठहराया गया था तथा बंधपत्र विखंडित कर जेल भेज दिया गया था। एपीपी अशोक कुमार सिंह ने बताया कि आज़ सज़ा के बिंदु पर अभियुक्त विष्णु गुप्ता को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई है और दस हजार जुर्माना, जुर्माना न देने पर छह माह अतिरिक्त कारावास होगी।

अधिवक्ता ने बताया कि चर्चित कांड के सूचक नगर थाना क्षेत्र के शाहपुर मोहल्ला निवासी रविरंजन ने बताया कि 13.05.16 को सहोदर भाई धर्मजीत कुमार को विष्णु गुप्ता और सुमंत कुमार ने मिलकर ऑटो लूट कांड की वारदात को अंजाम दिया लेकिन विरोध करने पर इनके द्वारा उसकी हत्या कर दी गई। घटना के कुछ ही दिन बाद अभियुक्त सुमंत की मृत्यु हो गई थी।

Related Articles

आज़ सज़ा के बिंदु पर बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने न्यायालय में अपना पक्ष रखते हुए कहा कि अभियुक्त का पहला अपराध है, अविवाहित हैं, पारिवारिक दायित्व है, एपीपी ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि समाज में अपराध बढ़ रहे हैं, कुछ युवा लोभ – लालच में गैर-कानूनी कार्य कर रहे हैं जिससे समाज में अपराध बढ़ रहा हैं। यह अपराध क्षमा योग्य नहीं है। सख्त सज़ा दी जाए, दोनों पक्षों के सुनने के पश्चात न्यायालय ने फैसला सुनाया।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
error: Content is protected !!

Adblock Detected

Please remove ad blocer