औरंगाबाद। व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद के एडीजे सात सुनील कुमार सिंह ने रफीगंज थाना कांड संख्या 13/80 में सज़ा के बिंदु पर सुनवाई करते हुए दो वयोवृद्ध अभियुक्त थवई गांव निवासी नान्हु यादव एवं दुधेश्वर यादव को दोषी पाते हुए तीन साल की सजा एवं जुर्माना लगाया है।
अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि दोनों अभियुक्तों को धारा 307 एवं 149 में तीन साल की सजा, 10 हजार जुर्माना, जुर्माना ना देने पर छह माह अतिरिक्त कारावास होंगी। वहीं दोनों अभियुक्तों को धारा 148 में एक वर्ष कारावास, पांच हजार जुर्माना लगाया गया है। वहीं जुर्माना न देने पर दो माह अतिरिक्त कारावास होंगी। अभियुक्त नान्हु यादव को धारा 326 में तीन साल की कारावास, 10 हजार जुर्माना, जुर्माना ना देने पर छह माह अतिरिक्त कारावास होंगी। इसके अलावा अभियुक्त दुधेश्वर यादव को धारा 323 में एक वर्ष सज़ा, एक हजार जुर्माना, जुर्माना ना देने पर दो माह अतिरिक्त कारावास होंगी।
एपीपी सुरजमल शर्मा ने बताया कि दोनों अभियुक्तों की सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी। यह घटना दिनांक 20.10.80 की हैं जिसमें अभियुक्तों द्वारा जानलेवा हमला किया गया था। मामले में वाद सूचक जागेश्वर यादव ने अपने भाई कोलेश्वर यादव के साथ लाठी व गंडासे से हमले का आरोप लगाया था। दोनों अभियुक्तों को 27.09.22को दोषी करार देते हुए जेल भेज दिया गया था। घटना के पिछे पूर्व की जमीनी विवाद बताया गया था।