मगध हेडलाइंस: ज़िला मुख्यालय (औरंगाबाद)। व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद में एडिजे 15 वें अमित कुमार सिंह ने शुक्रवार को टंडवा थाना कांड संख्या 42/18 में काराधिन कैदी रौशन कुमार को धारा 302 में दोषी ठहराते हुये सज़ा के बिन्दु पर सुनवाई की तिथि 08.02.22 निर्धारित किया हैं। इस वाद की सूचिका अभियुक्त की पत्नी कुलछनी देवी ने अपने पति पर बच्चें की हत्या का आरोप लगाया था की उसने जानबूझकर हमसे झगड़ा कर छह माह के बच्चें की हत्या कर दी है। इधर मामले में बच्चें की नानी ने भी दामाद के खिलाफ गवाही में वारदात को समर्थन की है। वहीं अभियुक्त घटना के समय से ही जेल में बंद हैं। यह जानकारी अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने दी है।
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