मगध हेडलाइंस: ज़िला मुख्यालय (औरंगाबाद)। शराब कारोबारी को व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद के एडीजे 9 वें सह स्पेशल उत्पाद न्यायधीश 2 संजय कुमार झा ने शुक्रवार को उत्पाद वाद संख्या 1207/18 में अभियुक्त बेला निवासी राहुल कुमार के विरुद्ध सज़ा के बिन्दु पर सुनवाई करते हुए पांच साल की कारावास एवं एक लाख रुपया जुर्माना लगाया हैं, वहीं जुर्माना न देने पर छह माह अतिरिक्त कारावास होंगी। यह जानकारी स्पेशल पीपी कुमार योगेंद्र नारायण सिंह ने देते हुए बताया की अवर उत्पाद निरिक्षक ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर अभियुक्त को तीन लिटर शराब के साथ पकड़ा था जिसमें वह 31.01.22 को मधनिषेध उत्पाद एक्ट के धारा में दोषी करार दिया था।