मगध हेडलाइंस: औरंगाबाद। समाहरणालय संवर्ग के आरोपित दो राजस्व कर्मचारीयों के विरुद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही में संबधित मामलों का निष्पादन किया गया जिसमें समाहर्ता सह जिला पदाधिकारी ने दण्ड अधिरोपित किया है। अंचल कार्यालय दाउदनगर में राजस्व कर्मचारी मो. खुर्शीद अंसारी जो वर्तमान अंचल कार्यालय रफीगंज में पद स्थापित हैं जिनके विरूद्ध बिना सक्षम पदाधिकारी के आदेश के जमाबंदी कायम करने के आरोप में अपर समाहर्त्ता-सह-अपर जिला दण्डाधिकारी औरंगाबाद द्वारा आरोप पत्र गठित कर विभागीय कार्यवाही संचालन हेतु अनुशंसा की गयी थी।
प्राप्त आरोप पत्र के आलोक में विभागीय कार्यवाही संचालन हेतु दाउदनगर भूमि सुधार उप समाहर्त्ता संजय कुमार को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया। संचालन पदाधिकारी के अंतिम जांच प्रतिवेदन में आरोप प्रमाणित पाया गया। संचालन पदाधिकारी के जांच प्रतिवेदन के आलोक में एवं आरोप प्रमाणित पाये जाने के आलोक में समाहर्ता सह जिला पदाधिकारी द्वारा राजस्व कर्मचारी पर संचयी प्रभाव के साथ तीन वेतन वृद्धि पर रोक का दण्ड अधिरोपित किया गया है।
इसके अलावा अंचल कार्यालय दाउदनगर के निलंबित राजस्व कर्मचारी अनंत कुमार के विरूद्ध दाखिल-खारिज के एवज में अवैध राशि की मांग किये जाने के आरोप में अंचल अधिकारी दाउदनगर द्वारा आरोप पत्र गठित कर विभागीय कार्यवाही संचालन हेतु अनुशंसा की गयी। प्राप्त आरोप पत्र के आलोक में विभागीय कार्यवाही संचालन हेतु वरीय उप समाहर्त्ता, औरंगाबाद अमित कुमार सिंह को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया। संचालन पदाधिकारी के अंतिम जांच प्रतिवेदन में आरोप प्रमाणित पाया गया। संचालन पदाधिकारी के जांच प्रतिवेदन में प्रमाणित आरोप के आलोक में समाहर्ता सह जिला पदाधिकारी द्वारा राजस्व कर्मचारी को अनिवार्य सेवानिवृति का दण्ड दिया गया है।