औरंगाबाद। शराब कांड के अभियुक्त को न्यायालय द्वारा एक माह की साधारण कारावास की सजा सुनाई गई हैं। आपकों बता दे कि व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद के एडिजे सह अनन्य विशेष न्यायाधीश उत्पाद वन ने बारूण थाना कांड संख्या 171/13 में निर्णय पर सुनवाई करते हुए एकमात्र अभियुक्त खजुरी फ़ार्म निवासी राजू कुमार खजुरी को 47 ए उत्पाद अधिनियम में दोषी ठहराते हुए बंधपत्र विखंडित कर जेल भेज दिया।
इस संबंध में स्पेशल पीपी अवधेश कुमार सिंह ने बताया कि सज़ा के बिन्दु पर सुनवाई दिनांक 23.03.22 को हुई थी जिसमें अभियुक्त दोषी करार किया गया था जिसमें अभियुक्त को एक माह की साधारण कारावास की सजा सुनाई गई हैं।
अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि प्राथमिकी सूचक बारुण थाना के पुलिस अवर निरीक्षक ललन सिंह ने अभियुक्त के विरुद्ध दिनांक 07.08.13 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी जिसमें बताया था कि शाम के वक्त खजुरी फ़ार्म स्थित एक गुमटी में उनके द्वारा छापेमारी की गई जहां 200 एमएल के 25 पाउच देसी शराब पकड़ा गया था। इसके विरुद्ध आरोप पत्र दिनांक 27.09.13 को आया था। वहीं आरोप गठन दिनांक 22.09.15 को हुआ था।