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नव चयनित राजस्व कर्मचारीयों को प्रदान की गई आपदा प्रबंधन अधिनियम की जानकारी व प्रशिक्षण

औरंगाबाद। योजना भवन में नवनियुक्त राजस्व कर्मचारियों का आपदा प्रबंधन पर प्रशिक्षण दिया गया जिसमें उक्त कार्यक्रम का संबोधन जिला सलाहकार, आपदा प्रबंधन प्राधिकरण मणिकांत के द्वारा आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005, जोखिम न्यूनीकरण, विभिन्न आपदाओं में पीड़ित के आश्रितों को अनुग्रह अनुदान दिए जाने की प्रक्रिया, सहायता मानदर एवं विभागीय परिपत्र इत्यादि की जानकारी दी गई जिसमें उनके द्वारा बताया गया कि राजस्व कर्मचारी के हल्के में यदि किसी भी प्रकार की आपदा की घटना घटित होती है तो राजस्व कर्मी का दायित्व होता है कि उस घटना वाले स्थल पर जाएं तथा अपने अंचल अधिकारी को सूचित करें।

उसके साथ ही एफ०आई०आर० एवं पोस्टमार्टम करवाने की प्रक्रिया हेतु आवश्यक करवाई करें तथा अपनी पंजी में भी दर्ज करें। उन्होंने यह भी बताया गया कि सामूहिक सड़क दुर्घटना 15 सितंबर 2021 के बाद विभागीय अधिसूचना के द्वारा द्वारा सड़क दुर्घटना से प्रभावित व्यक्ति का अनुग्रह अनुदान परिवहन विभाग के द्वारा दिया जाना है। इसके साथ ही आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 पर भी विस्तृत जानकारी दिया गया जिसमें यह बताया गया कि अधिनियम के अस्तित्व में आने के बाद आपदा प्रबंधन के दृष्टिकोण में बदलाव हुआ है। इसके तहत राष्ट्र स्तर पर राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, राज्य स्तर पर राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण तथा जिला स्तर पर जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन किया गया है।

इसके अतिरिक्त जिले में होने वाले आपदाओं के बारे में जानकारी दी गई। जैसे ठनके का गिरना, डूबने की घटना, आगलगी, लू, सामूहिक सड़क दुर्घटना एवं सर्पदंश इत्यादि है। इसको लेकर जिले में विभिन्न तरह के जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसमें यह देखने को मिला है कि ठनका से लोगों की मृत्यु दर में कमी आई है। साथ ही यह बताया गया कि जन जागरूकता, जन भागीदारी एवं जानकारी से हम आपदा को कम कर सकते हैं। यह भी बताया गया कि मौसम खराब होने पर आसमानी गर्जन सुनाई देने पर पेड़ के पास ना जाए, बल्कि किसी पक्के मकान में शरण ले। इस बात को लोगों में प्रचारित करने की जरूरत है।

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