औरंगाबाद। व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद के प्रधान न्यायाधीश विशेष न्यायालय एमपी एमएलए कोर्ट अशोक राज ने मदनपुर थाना कांड संख्या 190/18 में सज़ा के बिंदु पर सुनवाई करते हुए काराधिन चार अभियुक्तों को धारा 302 व 34 में आजीवन कारावास की सजा सुनाया है।
एपीपी बबन प्रसाद ने बताया कि अवैध संबंध में विरेंद्र रविदास की दिनांक 15.08.18 को हत्या हुई थी जिसमें मृतक की पुत्री ने अभियुक्तों पर प्राथमिकी दर्ज कराई थी जिसमें दिनांक 22.09.22 को सभी चारों अभियुक्तों को धारा 302 व 34 में दोषी पाते हुए बंधपत्र विखंडित कर जेल भेज दिया गया था। अभियुक्त गोवर्धन रविदास घटना के समय से ही जेल में बंद हैं। इन अभियुक्तों पर कोर्ट ने आरोप सही पाते हुए आरोप पत्र दिनांक 30.10.18 को न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था।
अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि अभियुक्त बनीया गांव निवासी गोवर्धन दास, रामसुंदर दास, द्वारिका दास को 20 हजार जुर्माना लगाया गया है तथा जुर्माना ना देने पर चार माह अतिरिक्त कारावास होगी। वहीं महिला अभियुक्त ललिता देवी को 10 हजार जुर्माना, जुर्माना ना देने पर तीन माह अतिरिक्त कारावास होंगी।