औरंगाबाद। किशोर न्याय परिषद औरंगाबाद के प्रधान दंडाधिकारी मनीष कुमार पाण्डेय ने ओबरा थाना कांड संख्या 30/12 में निर्णय पर सुनवाई करते हुये एकमात्र किशोर को किशोर न्याय अधिनियम में दोषी पाते हुए तीन माह प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ओबरा में सामुदायिक सेवा देने का आदेश दिया है।
अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र प्रभारी प्रत्येक माह किशोर के आचरण एवं व्यवहार का रिपोर्ट किशोर न्याय परिषद में पेश करेंगे। दस साल पूर्व के इस वाद के निर्णय के पालन ना करने पर किशोर के लिए न्यायालय अन्य आदेश जारी कर सकता हैं।