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12 बेंचो की मदद से लोक अदालत में निपटाए जाएंगे सुलहनीय मामले 

राष्ट्रीय लोक अदालत के प्रचार-प्रसार में प्रेस की भूमिका अहम : जिला जज  

मगध हेडलाइंस : औरंगाबाद। आगमी 11 फरवरी को आयोजित होने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर कुल 12 बेंचो का गठन किया गया है जिसमें व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद हेतु कुल नौ बेंच तथा दाऊदनगर अनुमंडलीय व्यवहार न्यायालय हेतु दो बेंच का गठन किया गया है। इस मामले की जानकारी आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह जिला विधिक सेवा प्राधिकार के अध्यक्ष रजनीश कुमार श्रीवास्तव और सचिव प्रणव शंकर ने दी हैं। जिला जज ने बताया कि आगामी 11 फरवरी को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत हेतु कुल 12 बेंचो का गठन किया गया है। इस दौरान बेंच संख्या 1 पर मोटर दुर्घटना वाद एवं परिवारिक मामले हेतु अपर जिला सत्र न्यायाधीश अमित कुमार सिंह एवं सुनील कुमार सिंह न्यायिक सदस्य के रूप में तथा अधिवक्ता सदस्य के रूप में विनय कुमार श्रीवास्तव बेंच संख्या 2 पर औरंगाबाद जिले के सभी बैंक से संबंधित ऋण वाद हेतु शाद रज्जाक न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी न्यायिक सदस्य के रूप में एवं अधिवक्ता सदस्य के रूप में सत्येंद्र प्रसाद मेहता, बेंच संख्या 3 पर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के न्यायालय से संबंधित सुलहनीय अपराधिक वाद हेतु सीजेएम सुकुल राम न्यायिक सदस्य के रूप में तथा प्रमोद कुमार सिंह अधिवक्ता सदस्य के रूप में कार्य करेंगे। वहीं बेंच संख्या 4 सभी अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के न्यायालय से संबंधित सुलहनिय मामले हेतु एसीजेएम सौरभ सिंह न्यायिक सदस्य के रूप में तथा धर्मेंद्र कुमार अधिवक्ता सदस्य के रूप में बेंच संख्या 5 अनुमंडलीय न्यायिक दंडाधिकारी के न्यायालय एवं एन आई एक्ट से संबंधित मामले हेतु एसडीजेएम योगेश कुमार मिश्रा न्यायिक सदस्य के रूप में तथा राणा सरोज कुमार सिंह अधिवक्ता सदस्य के रूप में अपनी जिम्मेदारी सुनिश्चित करेंगे।
बेंच संख्या 6 विद्युत, परिवहन, माप तोल, टेलीफोन एवं अनुमंडल पदाधिकारी के न्यायालय से संबंधित वाद हेतु सचिन कुमार न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी, न्यायिक सदस्य के रूप में तथा अनील कुमार सिंह अधिवक्ता सदस्य के रूप में प्रतिनियुक्त किया गया है।
इसी तरह सुदीप पांडे एवं सचिन कुमार न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी के न्यायालय से संबंधित सुलहनीय अपराधिक वाद हेतू सुदीप पांडे न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी न्यायिक सदस्य के रूप में तथा श्री कमलेश प्रसाद सिंह अधिवक्ता सदस्य के रूप में,
बेंच संख्या 8 पर मोहम्मद साद रज्जाक, नेहा दयाल न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी के न्यायालय के अपराधिक सुल्हनीय वाद हेतु नेहा दयाल न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी, न्यायिक सदस्य के रूप में तथा श्रीमती निवेदिता कुमारी अधिवक्ता सदस्य के रूप में, बेंच संख्या 9 पर नेहा, कनिका शर्मा न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी के न्यायालय के अपराधिक सुल्हनीय वाद हेतु कनिका शर्मा न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी, न्यायिक सदस्य के रूप में तथा चंद्रकांता कुमारी अधिवक्ता सदस्य के रूप में प्रतिनियुक्त किया गया है। इसी तरह अनुमंडलीय व्यवहार न्यायालय दाऊदनगर हेतु तीन बेंच का गठन किया गया है बेंच संख्या 10 अनुमंडलीय न्यायिक दंडाधिकारी के न्यायालय से सम्बन्धित सभी तरह के सुलहनिय अपराधिक वाद द प्र स की धारा 107 एवं 144 से संबंधित वाद तथा अन्य दीवानी वाद हेतु आफताब आलम एसडीएम दाउदनगर, न्यायिक सदस्य के रूप में तथा मुस्लिम हुसैन अधिवक्ता सदस्य के रूप में, बेंच संख्या 02 मुंसफ के न्यायालय से संबंधित दीवानी वाद एवं सोनू सौरव न्यायिक दंडाधिकारी दाऊदनगर के न्यायालय से संबंधित सुल्हनीय अपराधिक वाद हेतु अविनाश कुमार तथा सोनू सौरभ न्यायिक सदस्य के रूप में एवं शिवपूजन यादव अधिवक्ता सदस्य के रूप में, तथा बेंच संख्या 03 विकास कुमार रंजन एवं रवि शेखर वर्शी न्यायिक दंडाधिकारी दाउदनगर के संबंधित सुल्हनीय अपराधिक वाद हेतु विकास कुमार रंजन एवं  रवि शेखर वर्शी न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी, न्यायिक सदस्य के रूप में एवं रणजीत सिंह अधिवक्ता सदस्य के रूप में प्रतिनियुक्त किया गया है।
सचिव द्वारा बताया गया कि आगामी 11 फरवरी को होने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत का तैयारियाॅ जोर-शोर से की जा रही है सचिव ने बताया कि अभी तक विभिन्न वादों से सम्बन्धित लगभग दो हजार वादों में नोटिस को पक्षकारों के पास विभिन्न माध्यमों से हस्तगत कराया गया है जिसमें लगभग सुलहनीय आपराधिक वाद से सम्बन्धित लगभग 2000, मोटर दुर्घटना वाद से सम्बन्धित 45 वाद वैवाहिक वाद से सम्बन्धित 20 मामलो का निस्पादन हेतु चिन्ह्ति किया गया है। इसी तरह बैंक ऋण से सम्बन्धित लगभग 2000 मामलें को निष्तारण हेतु चिन्हित किया गया है। कुल 2000 प्रि-लिटिगेशन मामले निष्पादित करने हेतु चिन्हित किया गया है।
सचिव द्वारा जिले के लोगों से यह अपील भी किया गया कि जिन व्यक्तियों को अपने मामलों का निष्पादन राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से कराना चाहते है, वह यथाशीघ्र जिला विधिक सेवा प्राधिकार के कार्यालय में सम्पर्क कर सकते हैं।

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