क्राइम

25 साल बाद डकैती के तीन अभियुक्त दोषी करार, 13 मई को सुनाई जाएंगी सज़ा

औरंगाबाद। डकैती एवं मारपीट के आरोपियों को 25 वर्ष बाद व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद के एडिजे 7 वें अरविन्द कुमार ने नगर थाना कांड संख्या 303/97 में सुनवाई करते हुये तीन अभियुक्त रिसिपप के भरत कहार, सिमरा थाना अंतर्गत पोली बिगहा निवासी जनेश्वर महतो एवं कुटुंबा थाना अंतर्गत वर्मा निवासी रामप्रवेश साव को भादवी की धारा 395 एवं 412 में दोषी पाते हुए बंधपत्र विखंडित कर जेल भेज दिया। वहीं सज़ा के बिन्दु पर सुनवाई के तिथि 13.05.22 निर्धारित किया गया है।

इस संबध में एपीपी सूर्यमल शर्मा ने बताया कि क्षत्रिय नगर निवासी प्राथमिकी सूचक यशवंत कुमार सिंह ने दिनांक 08.07.97 को रात्रि में डकैती की प्राथमिकी दर्ज कराई थी जिसमें कहा था कि 9 बजें रात्रि में बरामदा में दो साथी के साथ बैठकर वार्तालाप कर रहा था, तभी एक व्यक्ति घर की बाहर से पीने के लिए पानी की मांग की। हालांकि इस दौरान उसने एक बार नहीं बल्कि कई बार आवाज लगाई। ऐसा सुन हम लोगों ने उसे पानी देना उचित समझा। इसी क्रम में जैसे ही घर का दरवाजा खोला वह अपने 10 अज्ञात साथियों के साथ हथियार लिए घर में घुस गया।

इसका जब विरोध किया तो उसने मारपीट किया और घर का जेवर, 42 हजार रुपए नगद, लाइसेंसी एक नाली बंदूक एवं 7 कारतूस लेकर फरार हो गया। इस घटना की सूचना मैंने तत्काल नगर थाना के पुलिस को दी। घटना की सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने छानबीन के दौरान अज्ञात अपराध कर्मियों की पहचान की। अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि घटना के 25 साल बाद दिनांक 13.05.2022 को इन सभी दोषियों के विरुद्ध सज़ा सुनाई जाएंगी। इन अभियुक्तों के विरूद्ध 26.11.97 को संज्ञान लिया गया था।

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