क्राइम

दहेज हत्यारोपी पति को 10 वर्ष की सुनाई गई सज़ा, 10 हजार रूपये जुर्माना

औरंगाबाद। सोने की अंगूठी एवं 50 हजार रुपयों की मांग लेकर हत्यारोपित पति को व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद के एडिजे 7 वें अरबिंद कुमार ने दाउदनगर थाना कांड संख्या 132/12 में सुनवाई करते हुये अभियुक्त पति चौरी गांव निवासी संतोष पाण्डेय को

भादवी धारा 304 बी में 10 साल सश्रम कारावास एवं धारा 201 में 03 साल की सश्रम कारावास सुनाया है। साथ ही 10 हज़ार रूपये जुर्माना लगाया गया है, जुर्माना न देने पर 03 माह अतिरिक्त कारावास होगी। वहीं सभी धाराएं साथ-साथ चलेंगी।

अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि प्राथमिकी अभियुक्त ससुर शारदानंद पांडे एवं सास विद्यावती देवी को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त कर रिहा किया गया था। जबकि अभियुक्त पति जेल में है।

वहीं मामले में हसपुरा थाना अंतर्गत चिन्हट गांव निवासी मृतका के भाई संतोष पाठक ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी जिसमें उन्होंने बताया कि दिनांक 14.05.12 को सोने की अंगूठी एवं नगद 50 हजार रूपये की मांग की गई थी जिसकी पूर्ति नहीं किये जाने पर ससुराल वालों ने बहन की हत्या कर दी और हमलोग की अनुपस्थति में बिना कोई सूचना के चोरी-छिपे उसके शव को जला दिया गया। बताया कि बहन के ससुराल वालों हमेशा दहेज की मांग करते थे।

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