औरंगाबाद। सोने की अंगूठी एवं 50 हजार रुपये को लेकर हत्यारोपित पति को व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद के एडिजे 7 वें अरबिंद कुमार ने दाउदनगर थाना कांड संख्या 132/12 में सुनवाई करते हुये अभियुक्त पति चौरी गांव निवासी संतोष पाण्डेय को भादवी धारा 304 बी, 201/34 में दोषी करार देते हुए सज़ा के बिंदु पर सुनवाई के तिथि दिनांक 12.05.22 निर्धारित किया हैं।
अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि प्राथमिकी अभियुक्त ससुर शारदानंद पांडे एवं सास विद्यावती देवी को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त कर रिहा किया गया है। वहीं अभियुक्त पति संतोष पाण्डेय को बंधपत्र विखंडित कर जेल भेज दिया गया हैं।
वहीं मामले में हसपुरा थाना अंतर्गत चिन्हट गांव निवासी मृतका के भाई संतोष पाठक ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी जिसमें उन्होंने बताया कि दिनांक 14.05.12 को सोने की अंगूठी एवं नगद 50 हजार रूपये की मांग की गई थी जिसकी पूर्ति नहीं किये जाने पर ससुराल वालों ने बहन की हत्या कर दी और हमलोग की अनुपस्थति में बिना कोई सूचना के चोरी-छिपे उसके शव को जला दिया गया। बताया कि बहन के ससुराल वालों हमेशा दहेज की मांग करते थे।
सरकार की ओर से एपीपी इंद्रदेव यादव ने भाग लिया और कहा कि घटना के 10 वर्ष बाद पीड़िता के परिजनों को न्याय दिलाने में सफल रहा हूं। दहेज को लेकर किसी की हत्या किया जाना समाज के लिए कोढ़ हैं।