क्राइम

छात्रा से दुष्कर्म व अपहरण के आरोपित दोषी करार, 18 मई को सुनाई जाएंगी सज़ा

औरंगाबाद। छात्रा के साथ दुष्कर्म एवं अपहरण के आरोपित को व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद के एडिजे 6 सह स्पेशल पोक्सो कोर्ट विवेक कुमार ने महिला थाना कांड संख्या 22/17 में सुनवाई करते हुये एक मात्र अभियुक्त गोह थाना अंतर्गत सरैया निवासी अमरेंद्र सिंह को भादवी की धारा 366, 376, 504, 506 तथा 4 पोक्सो ऐक्ट में दोषी करार देते हुये बंधपत्र विखंडित कर जेल भेज दिया। सज़ा के बिंदु पर सुनवाई की तिथि दिनांक 18.05.22 निर्धारित किया गया हैं।

स्पेशल पीपी शिवलाल मेहता ने बताया कि 10 वीं की छात्रा पीड़िता ने दिनांक 09.06.17 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी जिसमें बताया कि अभियुक्त पिछले सात माह से फोन कर जबरन दोस्ती किया और अपने प्रेम जाल में फंसाया। इसके बाद उसने दिनांक 20.05.17 को अपनी बात में लेकर शादी के लिए धनबाद जाने की बात कही थी। जब निश्चित ठिकाने पर पहुंची तो उसने गाड़ी में बैठाया और हमारी गांव से 4 किलोमीटर आगे ले जाकर दुष्कर्म किया और इसके बाद फरार हो गया। इसके बाद वह किसी तरह अपने घर पहुंची और घटना की सारी जानकारी परिजनों को दी। वहीं अभियुक्त ने बार-बार घटना छुपाने के लिए धमकीं पीड़िता और उसके परिवार को दी थी।

अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि एक मात्र अभियुक्त अमरेंद्र सिंह को पटना उच्च न्यायालय ने दिनांक 31.03.18 को जमानत दी थी। आज अपहरण, दुष्कर्म एवं धमकी देने के आरोप में दोषी करार देते हुये बंधपत्र विखंडित कर जेल भेज दिया गया हैं।

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