औरंगाबाद। न्यायालय औरंगाबाद के अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी सातवें राहुल किशोर ने पी.एम.सी.एच पटना के अधीक्षक को शॉकोज किया। इस संबंध में एसीजेएम कोर्ट ने कुटुंबा थाना कांड संख्या 168/20 में जी आर 1677/2020 में सुनवाई करते हुए पी.एम.सी.एच पटना के अधीक्षक को आदेश दिया है कि एक सप्ताह के अंदर कोर्ट में संदेह उपस्थित होकर कारण पृच्छा दाखील करें। बार-बार प्रतिवेदन की मांग के वावजूद उपलब्ध क्यों नहीं कराया गया।
अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि अपराधिक विविध वाद की आदेश के आलोक में ज़ख्मी दुबे मुहल्ला निवासी रंजीत दुबे की पुरक जख्म प्रतिवेदन की मांग दिनांक 10.02.22 को की गई। स्मारपत्र दिनांक 22.02.22 को भेजी गई जिसमें 5 दिनों के अंदर उपलब्ध कराने का आदेश दिया गया था। निर्धारित अवधि बीत जाने के वावजूद भी प्रतिवेदन कार्यलय में अप्राप्त हैं जिससे उच्च न्यायालय पटना की आदेश अनुपालन में कठिनाई हो रही हैं। मजबूरन न्यायालय को शौकोज करना पड़ा। शॉकोज में कहा गया है कि आप एक सप्ताह के भीतर संदेह उपस्थित होकर जवाब दे। किन परिस्थितियों में न्यायालय के आदेश का अवमानना किया गया हैं, अन्यथा नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जाएंगी।