क्राइम

नाबालिग से दुष्कर्म का प्रयास के आरोपित को तीन साल छह माह की सुनाई गई सजा, पांच हज़ार रुपए जुर्माना

मगध हेडलाइंस: औरंगाबाद। नाबालिग लड़की से दुष्कर्म का प्रयास के एक आरोपी को व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद के एडिजे छह सह स्पेशल पोक्सो कोर्ट विवेक कुमार ने हसपुरा थाना कांड संख्या 171/19 में सुनवाई करते हुए एक मात्र अभियुक्त मुस्लिमाबाद निवासी जनीफ मंसूरी का बंधपत्र विखंडित कर सज़ा सुनाते हुए जेल भेज दिया। एपीपी शिवलाल मेहता ने कहा कि पोक्सो एक्ट में तीन साल छह माह की सजा सुनाई गई है, वहीं पांच हजार जुर्माना, जुर्माना न देने पर छह माह अतिरिक्त कारावास होंगी।
अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि पीड़िता के परिजनों ने अभियुक्त पर दिनांक 18.12.19 को यह आरोप लगाते हुएं हसपुरा थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी की 7 वर्षीय नाबालिग लड़की जब खेल रही थी तो आरोपी अमरूद खिलाने का प्रलोभन देकर सुनसान जगह पर ले गया। इसके बाद दुष्कर्म करने का प्रयास की, जब नाबालिग ने इसका विरोध की, और वह रोने लगी तो , इसके बाद आरोपी ने गालीयां देकर छोड़ दिया। वहीं इसके बाद नाबालिग ने सारी जानकारी अपने परिजनों को दी।

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