मगध हेडलाइंस: औरंगाबाद। सिलाई सिखने गई नाबालिग को बहला फुसलाकर कर अपहरण के बाद पीड़िता के साथ शारीरिक शोषण के मामले में व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद एडिजे छह सह स्पेशल पोक्सो कोर्ट विवेक कुमार ने पौथु थाना कांड संख्या 42/19 के अभियुक्त बराही गांव निवासी सलाहुद्दीन उर्फ कल्लू को सज़ा के बिन्दु पर सज़ा सुनाई गई जिसमे धारा 366 में 7 साल की सजा व पॉक्सों एक्ट में 10 साल की सजा तथा 20 हज़ार रुपये जुर्माना लगाया है, वहीं जुर्माना न देने पर 1 साल अतिरिक्त कारावास होगी।
स्पेशल पीपी शिवलाल मेहता एवं अधिवक्ता दवेंन्द्र शर्मा ने कहा कि 2 मार्च 2022 को निर्णय के दिन अभियुक्त दोषी करार होने के डर से नहीं पहुंचा जिसको लेकर जज साहब ने अभियुक्त को दोषी ठहराते हुए बंधपत्र विखंडित कर गैर ज़मानतीय वारंट जारी किया था। इसी सिलसिले में अभियुक्त को पुलिस द्वारा न्यायालय में पेश किया। जहां सज़ा सुनाने के बाद उसे जेल भेज दिया गया।
अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि अभियुक्त पर आरोप था की वह दिनांक 06.08.19 को नाबालिग लड़की जब सिलाई सिखने जा रही थी तो, रास्ते से उसे बहला फुसलाकर कर अभियुक्त ने अपहरण कर पीड़िता का शारीरिक शोषण किया गया था। मामले में अभियुक्त के विरुद्ध पीड़िता के पिता ने पौथु थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थीं।