मगध हेडलाइंस:औरंगाबाद। विशेष न्यायालय पॉक्सो विवेक कुमार के न्यायालय से मदनपुर थाना कांड संख्या 169/ 18 के अभियुक्त मदनपुर थाना अंतर्गत खिरियांवा गांव निवासी गोपाल साहू के पुत्र भोला शाह को धारा 366 ए एवं 376 भादवी एवं 4 पोक्सो एक्ट में दोषी करार किया गया है। इस पर नाबालिग लड़की को स्कूल जाने के क्रम में अपहरण कर करने तथा उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने का आरोप था। सजा के बिंदु पर सुनवाई दिनांक 02.03.2022 को होंगी।
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