मगध हेडलाइंस: औरंगाबाद। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो विवेक कुमार के न्यायालय से देव थाना कांड संख्या 63/19 के अभियुक्त राहुल कुमार को धारा 323 भादवी में दोषी करार किया गया। वहीं सजा के बिंदु पर सुनवाई की गई जिसमें अभियुक्त को 2 माह की सजा तथा 500 रुपये जुर्माना लगाया गया। वहीं ना देने पर 15 दिन की अतिरिक्त सजा दी जाएंगी। इसके विरूद्ध पीड़िता के साथ छत पर अश्लील छेड़छाड़, बयानबाजी तथा मारपीट करने का आरोप लगाया गया था।