मगध हेडलाइंस: औरंगाबाद। महिला थाना कांड संख्या 24/20 के अभियुक्त बारूण थाना अंतर्गत तिवारी बिगहा निवासी अखिलेश उर्फ आदित्य राज को पॉक्सो कोर्ट विवेक कुमार ने धारा 12 मेें पोक्सो एक्ट एवं 504 भादवी में दोषी करार दिया गया। वहीं सजा के बिंदु पर सुनाई की गई। जहां पोक्सो एक्ट में 01 वर्ष की सजा एवं 5000 जुर्माना एवं ना देने पर 06 माह की अतिरिक्त सजा तथा 504 भादवी में छह माह की सजा और 500 रुपए की आर्थिक दंड लगाया गया हैं।अभियुक्त 01 वर्ष से न्यायिक हिरासत में हैं। कराधिन अभियुक्त पर अरोप है कि पीड़ीता के साथ इसकी शादी ठीक हुई थींं। जहां इसने शादी से पूर्व ही उसके परिजनों की अनुपस्थिति में घर पर जाकर पीड़िता के साथ शारीरिक संबंध बनाने तथा आपत्तिजनक फोटो वायरल किया है।
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