अप्राथमिकी का बंधपत्र विखंडित कर जारी किया गया ग़ैर ज़मानती वारंट
मगध हेडलाइंस: औरंगाबाद। व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद के एडिजे 12 वें डॉ. दिनेश कुमार प्रधान ने दाउदनगर थाना कांड संख्या 22/12 में सुनवाई करते हुए कल से दाउदनगर थानाध्यक्ष का प्रतिदिन वेतन में 500 रूपए कटौती का आदेश जारी किया हैं। साथ ही टेर्जरी अधिकारी को आदेश दिया गया है कि पुलिस अधीक्षक कार्यालय से पता करें की वेतन औरंगाबाद टेर्जरी कार्यालय से है, या दाउदनगर टेर्जरी कार्यालय से है, जानकारी प्राप्त कर न्यायालय के आदेश का अक्षरशः पालन हो।
अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि सेशन ट्रायल संख्या 119/18 में दिनांक 03.11.18 से साक्षी अनुपस्थित है। ग़ैर सरकारी एवं अपरीक्षित साक्षीयों पर गैरजमानती वारंट दिनांक 08.01.19 को जारी किया गया था। परंतु न्यायालय में ना पेश किये गये और ना ही तामिला कराया गया है। न्यायाधीश ने पिछले तिथि को थानाध्यक्ष को गवाह लाने तथा गवाही विलंब के विषय में न्यायालय को जानकारी देने को कहा गया था। लेकीन थानाध्यक्ष को उपस्थित ना होना। न्यायालय का अवमानना मानते हुये न्यायाधीश ने उक्त आदेश जारी किया है। साथ ही एकमात्र अप्राथमिकी अभियुक्त नासरीगंज निवासी धर्मेन्द्र सिंह को लगातार कई तिथियों से अनुपस्थित रहने पर बंधपत्र विखंडित कर गैर जमानतीय वारंट जारी किया है। इस वाद की अगली तिथि 15.03.22 निर्धारित किया गया है। वहीं इस आदेश का एक एक प्रति जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, टेर्जरी कार्यालय तथा थानाध्यक्ष को भेजा जाएगा।