मगध हेडलाइंस: औरंगाबाद । न्यायिक आदेश की अवमानना पर नगर थानाध्यक्ष के वेतन से 10 हज़ार रूपये कटौती का अदेश दिया गया है. व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद के एडीजे सप्तम सुनील कुमार सिंह ने यह आदेश जारी किया है. नगर थाना की एक कांड में नियमित जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान न्यायधीश ने यह आदेश दिया है. अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि इस वाद में नगर थाना से कांड दैनिकी एवं अभियुक्त के अपराधिक इतिहास की मांग 24.08.23 को की गई थी. स्मारपत्र 05.09.23 को भेजा गया था. इसके बावजूद कोर्ट से मांगी गई प्रतिवेदन न्यायालय में पेश नहीं किया गया. आदेश की अवमानना को देखते हुए पुनः कारण पृच्छा 14.09.23 को की गई, जो अब तक अप्राप्त है. न्यायधीश ने कहा है कि आदेश की अवहेलना को देखते हुए विधि सम्मत कार्यवाही उचित प्रतीत होता है. आदेश की घोर अवहेलना के कारण याचिका पर सुनवाई लंबित है, इसलिए थानाध्यक्ष के वेतन से 10 हजार रूपये कटौती का आदेश दिया जाता है और इसके अनुपालन के लिए आरक्षी अधीक्षक एवं कोषागार पदाधिकारी औरंगाबाद को आदेश का एक कॉपी भेजा जा रहा है।
Related Articles
Check Also
Close
-
पत्नी की हत्यारोपी पति गिरफ्तार, भेजा गया जेलSeptember 26, 2023
-
हत्या और लूट मामले का आरोपी दोषी करारMay 2, 2023
-
नक्सलियों के गढ़ में सीआरपीएफ ने जरूरतमंदों के बीच बाटे कंबलNovember 14, 2022