मगध हेडलाइंस: औरंगाबाद। हत्या के आरोप में एक अभियुक्त को दोषी करार दिया गया जबकि कांड के चार अन्य हत्यारोपियों की मौत हो चुकी हैं। मामले की सुनवाई की तिथि 24 फरवरी 2023 को निर्धारित किया गया है। हत्यारोपी की पहचान मदनपुर थाना क्षेत्र के खिरियावा गांव निवासी विनय सिंह के रूप में की गई है। वहीं मृत अन्य अभियुक्तों में उस गांव निवासी ब्रह्मदेव सिंह, प्रवेश सिंह, विनोद सिंह एवं लक्ष्मन बढ़ई शामिल हैं।
व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद में एडीजे 10वें रत्नेश्वर कुमार सिंह ने मदनपुर थाना कांड संख्या -38/92 में निर्णय पर सुनवाई करते हुए एकमात्र जीवित अभियुक्त विनय सिंह को भादंवि धारा 302 और 120 बी में दोषी पाते हुए बंधपत्र विखंडित कर जेल भेज दिया गया। सज़ा के बिंदु पर सुनवाई की तिथि 24.02.23 निर्धारित किया गया है।
अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि अभियुक्त के खिलाफ खिरियावा गांव निवासी नान्हू सिंह ने 21.03.92 को प्राथमिक दर्ज कराई थी जिसमें बताया था कि उनका भतीजा अजित कुमार उर्फ कल्लू 20.03.92 को शाम के छह बजे घर से मदनपुर दुकान जाने के लिए निकला था लेकिन थोड़ी देर बाद गांव के कुछ लोगों ने बताया कि अभियुक्तों से किसी बात को लेकर उसकी झगड़ा हो गई थी। जबकि सुबह मदनपुर – खिरियावा रोड़ शव बरामद की गई थी।
शव को देखने से ऐसा प्रतीत होता था कि अजीत की हत्या धारदार हथियार से गला रेत कर की गई है। इसके बाद उन्होंने मामले में उस गांव निवासी बम्हदेव सिंह, प्रवेश सिंह, विनोद सिंह, लक्ष्मन बढ़ई एवं विनय सिंह को नामजद अभियुक्तों बनाया जिसमें सभी पांचों अभियुक्तों में से एकमात्र जीवित अभियुक्त विनय सिंह को आज मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, जप्ति सूची, गवाही तथा अन्य दस्तावेज के आधार पर दोषी ठहराया गया है। 24 फरवरी को सज़ा सुनाई जाएगी।