ओरंगाबाद। औरंगाबाद व्यवहार न्यायालय में एन आई ऐक्ट स्पेशल कोर्ट के प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी माधवी सिंह ने चेक बाउंस के 6 साल पुरानी वाद मेंमदनपुर प्रखंड के हाजीपुर गांव के अभियुक्त बरती देवी को आदेश दिया गया की वादी औरंगाबाद निवासी नन्दकुमार सिंह को 1 लाख 6 हजार रुपए पांच माह के भीतर भुगतान कर दे, अन्यथा दस माह की सश्रम कारावास होगी। अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि अब चेक बाउंस के बहुत से मामलों में तेजी से सुनवाई शुरू हो गई है। उम्मीद की जा रही है की आगे काफ़ी वादों का निस्तारण किया जाएगा।
Related Articles
Check Also
Close
-
देवरा बाजार से सरबहदा तक सड़क निर्माण को लेकर की मांगSeptember 8, 2022
-
बीपीएससी 67वीं परिक्षा को लेकर डीएम-एसपी ने पदाधिकारियों के साथ की बैठकSeptember 29, 2022
-
सड़क निर्माण होने से मिलेगी लोगों को राहतFebruary 14, 2022
-
प्रत्याशी ने जीत का किया दावाOctober 21, 2021