मगध हेडलाइंस: औरंगाबाद। व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद में एडीजे छह सह स्पेशल पोक्सो कोर्ट विवेक कुमार ने दाउदनगर थाना कांड संख्या 324/20 में निर्णय पर सुनवाई करते हुये एक वर्ष से न्यायिक हिरासत में रह रहें दाउदनगर थाना अंतर्गत मुंशी टोला स्थित बड़ी मस्जिद निवासी अभियुक्त परवेज आलम को आईपीसी के धारा 352 में दोषी करार देते हुये 03 माह का सज़ा सुनाई हैं। वहीं स्पेशल पीपी शिवलाल मेहता ने कहा कि मामले में सूचक बयान से पलट गए थें। प्रतिपरिक्षण साक्ष्य के आधार पर सज़ा सुनाई गई। यह जानकारी अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने देते हुए बताया कि अभियुक्त पर 04.10.20 को नाबालिग लड़के के साथ ग़लत काम करने के प्रयास का आरोप पीड़ित के पिता ने लगाया था।