
मगध हेडलाइंस: औरंगाबाद । ओझा गुणी के आरोप में एक 65 वर्षीय वृद्ध की हत्या मामले में 16 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है और जुर्माना लगाया गया है। व्यवहार न्यायालय के एडीजे 2 संजय मिश्रा की अदालत ने आज को कुटुंबा थाने में दर्ज एक कांड में सुनवाई करते इन अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। वहीं 25 हजार रूपये जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना नहीं देने पर सभी अभियुक्तों को छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। दरअसल कुटुंबा थाना क्षेत्र के समदा इब्राहिमपुर में 13 अगस्त 2020 को उस गांव निवासी जगदीश राम की निर्मम हत्या ओझा गुनी के आरोप में कर दी गई थी। इस मामले में एपीपी राजाराम चौधरी ने बताया कि कुटुंबा थाना क्षेत्र के सोनू राम की पत्नी पुष्पा देवी ने 13 अगस्त 2020 को कुटुंबा थाना में एक प्राथमिकी दर्ज करवाया कर गांव के ही 16 लोगों पर आरोप लगाया था कि उन लोगों ने उनके ससुर जगदीश राम की हत्या टांगी और गड़ासे से हत्या कर दी है। उसने बताया था कि गांव के ही भुवनेश्वर राम के पुत्र जगल राम की 9 अगस्त 2020 को किसी बीमारी से मौत हो गई थी। सभी अभियुक्तों ने उनके ससुर पर ओझा गुनी का आरोप लगाकर 13 अगस्त की दोपहर उस वक्त हत्या कर दी थी जब वे अपने एक रिश्तेदार के घर से लौट कर आए थे। उसने अपनी शिकायत में कहा था कि उनके ससुर जान बचाकर भागे लेकिन सभी ने उन्हें खदेड़कर अमरपुर गांव के पक्की रोड के पास पकड़ लिया और टांगी-गड़ासे से गला काटकर हत्या कर दी थी। एपीपी ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज होने के बाद मामला अदालत में चला और आज शुक्रवार को सजा के बिंदु पर सुनवाई करते हुए सबों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। बचाव पक्ष के अधिवक्ता शिवकुमार राम ने बताया कि कांड में आरोपित किए गए सभी अभियुक्त निर्दोष हैं। उन्हें इस मामले में गलत तरीके फंसाया गया है। वे न्याय के लिए उच्च न्यायालय में अपील करेंगे।