मगध हेडलाइंस: औरंगाबाद। मारपीट के विवाद में सात साल बाद तीन अभियुक्तों को 11 माह 15 दिन की सजा व एक हजार जुर्माना लगाया हैं। वहीं जुर्माना न देने पर दो माह अतिरिक्त सज़ा सुनाई जाएंगी। सज़ा प्राप्त अभियुक्त पौथू थाना क्षेत्र के लुकागढ गांव निवासी गोरी देवी उर्फ कौशल्या देवी, पार्वती देवी एवं परमा शर्मा हैं। व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद में एडीजे तीन ब्रजेश कुमार सिंह ने पौथु थाना की एक कांड में निर्णय पर सुनवाई करते हुए तीन अभियुक्तों को दोषी ठहराया। इसके बाद उन्हें सज़ा सुनाई है। एपीपी महेंद्र प्रसाद सिंह ने बताया कि अभियुक्तों को भादंवि की धारा में दोषी करार देते हुए 11 माह 15 दिन की सजा व एक हजार जुर्माना लगाया हैं, जुर्माना न देने पर दो माह अतिरिक्त सश्रम कारावास होगी। अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि सूचक उस गांव निवासी सुगवती देवी ने 25.12.16 को गांव के ही अभियुक्तों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई थी जिसमें बताया था कि उसका पुत्र सुभाष कुमार किसी काम से दोपहर के वक्त उस गांव के नहर पुल पर गया था जिसमें तीनों अभियुक्तों ने उसकी पिटाई कर दी जिसमें आज न्यायधीश ने अभियुक्तों को सज़ा सुनाने के पश्चात बंध पत्र विखंडित कर जेल भेज दिया।
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