क्राइम

मारपीट के चार अभियुक्तों को दो साल की सुनाई गई सज़ा

मगध हेडलाइंस: औरंगाबाद। मारपीट के चार आरोपियों को आठ साल बाद दो साल की सजा सुनाई गई हैं। सज़ा प्राप्त अभियुक्तों में मुफ्फसिल थाना क्षेत्र के खैराबिंद पंचायत अंतर्गत भोजा बिगहा गांव निवासी नरेश यादव, सुशील यादव, जुदागीर यादव एवं सोनू कुमार शामिल हैं। व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद में एडीजे 10वें रत्नेश्वर कुमार सिंह ने मुफ्फसिल थाना की एक कांड में निर्णय पर सुनवाई करते हुये चारों अभियुक्तों को सज़ा सुनाई हैं। अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि प्राथमिकी सूचक थाना क्षेत्र के खैराबिंद पंचायत अंतर्गत भोजा बिगहा गांव निवासी विजय यादव ने 14.03.15 को मुकदमा दर्ज करवाया था जिसमें उन्होंने मारपीट कर ज़ख्मी करने मामले में गांव के ही चारों अभियुक्तों को नामजद बनाया था जिसमें आज आठ साल बाद सज़ा के बिंदु पर निर्णय की सुनवाई करते हुये न्यायधीश ने आरोप को सही पाया जिसमें सभी अभियुक्तों को भादंवि की विभिन्न धाराओं में दो साल की सज़ा सुनाई है।

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