
मगध हेडलाइंस: औरंगाबाद। व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद के एडिजे छह सह स्पेशल पोक्सो कोर्ट विवेक कुमार ने देव थाना कांड संख्या 33/17 में निर्णय पर सुनवाई करते हुए जमानत पर रह रहे अभियुक्त देव अंतर्गत दीवान बिगहा निवासी मो. अजमल का बंधपत्र विखंडित कर सज़ा सुनाते हुए अनुमंडलीय कारा दाउदनगर भेज दिया गया। स्पेशल पीपी शिवलाल मेहता ने बताया कि छिटाकशी करने के आरोपी को चार महीने के सज़ा एवं एक हजार जुर्माना वहीं न देने पर दो माह अतिरिक्त सज़ा होगी। अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि अभियुक्त पर नाबालिग पीड़िता की मां ने 16.04.17 को प्राथमिकी में आरोप लगाया था की उनकी बच्ची समेत गांव के कई बच्चीयों को आते-जाते रास्ते में छिटाकशी, अश्लील हरकतें करता, अश्लील बातें बोलता हैं। हालांकि इस दौरान कई बार हिदायत व चेतावनी दी गई लेकीन वह नहीं माना।






