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आश्रित को मिला 66 लाख 44 हज़ार 931 रूपये का मुआवजा चेक

मगध हेडलाइंस : औरंगाबाद। व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद के एडिजे 15 वें ने मोटर दुर्घटना वाद 52/13 में निर्णय पर सुनवाई करते हुए 21.09.21 को बजाज एलियांज जेनरल एश्योरेंस बीमा कंपनी को यह आदेश दिया था की आवेदिका कलेर जिला अंतर्गत सम्हरिया निवासी संध्या देवी को 43, 66060 रूपए दे। इसी सिलसिले में बीमा कंपनी ने ब्याज सहित 66, 44931 रूपए का चेक आवेदिका को प्रदान किया गया। वहीं अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि आवेदिका की ओर से अधिवक्ता अरूण कुमार तिवारी एवं बीमा कंपनी की ओर से अधिवक्ता रसिक बिहारी सिंह ने भाग लिया। अधिवक्ता ने बताया कि सेना के जवान आनंद कुमार राय की बाइक को 16.07.13 को एक अनियंत्रित डंफर ने हसपुरा स्थित जोरदार धक्का मार दी थी जिसमें उनकी घटना स्थल पर ही मौत हो गई थी जिसकी प्राथमिकी हसपुरा थाना कांड संख्या 82/13 में दर्ज की गई थी। वहीं 29.09.13 को मोटर दुर्घटना वाद हुआ था। जानकारी के मुताबिक जवान बंगाल राज्य के फरका स्थित मालदा में तैनात थे। उस दिन वापस मालदा जा रहे थे।

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