औरंगाबाद। व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद के एडीजे 12 वें डॉ दिनेश कुमार प्रधान ने पैथु थाना कांड संख्या 31/2007 में फैसला पर सुनवाई करते हुए काराधीन एकमात्र अभियुक्त नारायण शर्मा उर्फ नारायण सिंह को दोषी ठहराते हुए, सज़ा के बिन्दु पर सुनवाई के तिथि 07.01.22 को निर्धारित किया। तथा अभियुक्त को आर्म्स एक्ट से मुक्त किया जिन धाराओं में दोषी पाया गया है। उनमें सज़ा 07.01.22 को सुनाई जाएंगी। सरकार की ओर से एपीपी बबन प्रसाद एवं बचाव पक्ष अनील कुमार चौबे ने भाग लिया। अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि प्राथमिकी में दोषी करार अभियुक्त सहित 10 अन्य को आरोपी बनाया गया था जिन पर आरोप था कि 17.09.07 को पैथु थाना अंतर्गत इटवां गांव निवासी दो भाई योगेंद्र शर्मा एवं जयगोविंद शर्मा को गांव के ही पुलिया के समीप गोली मारकर एवं टांगी से काटकर अभियुक्तों द्वारा हत्या कर दिया गया था जिसमें काराधीन एकमात्र अभियुक्त नारायण शर्मा उर्फ नारायण सिंह के विरुद्ध 23.05.15 को आरोप गठन हुआ था। वहीं थाना कांड संख्या 31/07 के सुचक रामश्लोक शर्मा इटवा की हत्या 2010 में हो गई जिसका प्राथमिकी संख्या 65/10 है। प्राथमिकी में मामला भूमी विवाद से संबंधित बताया गया था।
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