औरंगाबाद। व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद के एडिजे 15 वें अमित कुमार ने दो अलग-अलग मामले में थानाध्यक्ष को शोकॉज किया हैं। दोनों मामले काफ़ी पुरानी है। न्यायालय दोनों मुकदमा का शीघ्र निपटारा करना चाहती हैं जिसमें एक वाद बारूण थाना कांड संख्या 154/84 हैं जो 37 साल पुरानी हैं। वहीं दूसरा वाद ओबरा थाना कांड संख्या 73/90 हैं जो 31 साल पुरानी हैं। इस संबंध में अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि दोनों वाद के कुछ अभियुक्तों की पूर्व में मृत्यु हो गयी हैं जिनके मृत्यु के संबंध में प्रतिवेदन की मांग न्यायालय द्वारा विगत कई तिथियों से की जा रही हैं। लिहाज़ा मजबूरन न्यायालय ने दोनों थानाध्यक्ष को कारण बताओं, नोटिस जारी किया हैं। आखिर किन परिस्थितियों में न्यायालय के आदेश का अनुपालन नहीं किया जा रहा हैं। अवमानना के पीछे क्या कारण हैं? ओबरा को अविलंब 20.12.21 तक एवं बारूण को 03.01.22 तक अविलंब मृतक अभियुक्त के प्रतिवेदन कारण पृच्छा सहित न्यायालय को दे।
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