
औरंगाबाद। व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद के एडीजे सात अरविंद कुमार ने नगर थाना कांड संख्या 112/18 में सुनवाई करते हुए धारा 304 बी /34 के जेल में बंद कथरूआ निवासी अभियुक्त रंजन कुमार को दस साल कठोर कारावास एवं दस हजार जुर्माना लगाया है। जुर्माना न देने पर तीन माह अतिरिक्त सज़ा होगी। एपीपी अनिल कुमार चौबे ने बताया कि अभियुक्त को 07.12.21 को दोषी करार दिया गया था। अभियुक्त पर आरोप है कि दहेज के लिए अपनी पत्नी का 08.04.18 को हत्या कर दी थी।