
औरंगाबाद। सहोदर भाई की हत्या में अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गयी। जानकारी देते हुये अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद के एडीजे सातवें अरविंद ने हसपुरा थाना कांड संख्या 113/17 में 22.11.21 को धारा 302 एवं 27आम्स एक्ट में सहोदर भाई की हत्या के मामले में दोषी करार दिये गये थे। अभियुक्त धर्मेन्द्र कुमार को सज़ा के बिन्दु पर सुनवाई करते हुए धारा 302 में आजीवन कारावास तथा बीस हजार जुर्माना लगाया हैं। साथ ही जुर्माना न देने पर एक वर्ष अतिरिक्त सज़ा होंगी। 27 आम्स एक्ट में तीन साल के सज़ा एवं तीन हजार जुर्माना लगाया हैं। जुर्माना न देने पर तीन माह अतिरिक्त सज़ा होगी। एपीपी दवेन्द्र कुमार शर्मा ने कहा कि दोनों सजाएं साथ-साथ चलेगी तथा जेल में बिताए समय मिन्हा होगी।