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गांजा रखने के आरोप में व्यक्ति दोषी करार

औरंगाबाद। व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद में एडिजे वन सह विशेष न्यायाधीश ओमप्रकाश सिंह ने जम्होर थाना कांड संख्या 104/15 के एकमात्र अभियुक्त बब्लू सांव को नौ किलोग्राम गांजा रखने के जुर्म में दोषी करार दिया हैं। सज़ा के बिन्दु पर सुनवाई 29 अक्टूबर 2021 को तिथि निर्धारित की गयी है। इस मामले की जानकारी देते हुए कहा कि अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि सरकार की ओर से एपीपी अधिवक्ता परवेज अख्तर और बचाव पक्ष से अधिवक्ता अशोक गुप्ता ने भाग लिया। कहा कि अपराध और सजा के बीच एक संतुलन बनाए रखने की जरूरत है।

 

 

 

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