डॉ ओमप्रकाश कुमार
औरंगाबाद। दुर्गा पूजा एवं विधि व्यवस्था को लेकर एसडीओ कुमारी अनुपम सिंह ने अनुमंडल कार्यालय के सभाकक्ष में पदाधिकारियों के साथ बैठक करते हुये उन्हें आवश्यक दिशा- निर्देश दिये। एसडीओ ने कहा कि दुर्गा पूजा के आयोजन के संबंध में कोविड-19 एवं बिहार पंचायत आम चुनाव 2021 के मद्देनजर दिशा- निर्देश जारी किया गया है जिसके अनुपालन हेतु पदाधिकारियों को निर्देश दिये गये। सहायक या कनीय अभियंता द्वारा निर्गत एनओसी प्राप्त करना किया जाये। सभी पंडाल के अध्यक्ष- सचिव द्वारा कम से कम 15 वोलेंटियर एवं रात्रि में रहने वाले सहकर्मियों फ्रंटियर का नाम पता एवं दूरभाष नंबर दिया जाये। 15 अक्टूबर को चार बजे शाम तक निश्चित रूप से प्रतिमा विसर्जन करना है। प्रतिमा विसर्जन का जुलूस नहीं निकाला जायेगा। पंडाल के पास कोविड-19 का टीकाकरण करने वाले मेडिकल टीम की व्यवस्था होनी चाहिये। सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी से संपर्क कर बड़े पंडालों पर टीकाकरण की व्यवस्था करेंगे। मंदिर में पूजा- पंडाल एवं मंडप का निर्माण किसी विशेष विषय पर नहीं किया जायेगा। सभी पंडालों में प्रवेश एवं निकास की व्यवस्था हो। पंडाल कार्यकर्ताओं द्वारा कोविड-19 रोधी टीका का कम से कम प्रथम खुराक अवश्य प्राप्त की गयी हो। सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी प्रखंड में पदस्थापित विद्युत विभाग के कनीय अभियंता के माध्यम से सभी पंडालों की बिजली के उपकरण एवं बिजली के तारों की सुरक्षा से संबंधित जांच प्रतिवेदन प्राप्त करेंगे। पूजा पंडाल या मंडप के उद्घाटन के लिये कोई सार्वजनिक समारोह आयोजित नहीं की जायेगी। पूजा पंडाल का प्रयोग चुनाव प्रचार हेतु नहीं करना है। पूजा समितियों आयोजकों द्वारा कोविड-19 के संक्रमण रोकने के संबंध में केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा निर्गत मापदंड का अनुपालन करना अनिवार्य है। किसी सार्वजनिक स्थल, होटल, क्लब आदि पर गरबा, डांडिया, रामलीला इत्यादि कार्यक्रम का आयोजन नहीं होगा। रावण दहन का कार्यक्रम आयोजित नहीं किया जायेगा। मूर्ति विसर्जन के संबंध में पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन विभाग से संबंधित बिहार सरकार द्वारा चार अक्टूबर को प्रकाशित अधिसूचना का अनुपालन सुनिश्चित कराना है। मूर्ति विसर्जन के समय थाना की उपस्थिति अनिवार्य रूप से होनी चाहिए।