विविध

निर्धारित राशि से अधिक खर्च करने पर होगी प्राथमिकी दर्ज 

         डॉ ओमप्रकाश कुमार

औरंगाबाद। पंचायत चुनाव लड़ने वाले दाउदनगर प्रखंड के प्रत्याशियों को डायट तरार सभा कक्ष में चुनाव में राशि खर्च करने व आदर्श आचार संहिता का पालन करने के बारे में प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण देने का कार्य राज्यकर आयुक्त नरेश कुमार, राज्य कर सहायक आयुक्त मनोज कुमार पाल, राज्य कर सहायक आयुक्त सुजीत कुमार, बिजली विभाग के लेखा पदाधिकारी राकेश कुमार ने किया। आदर्श आचार संहिता के मामले के बारे में दाउदनगर बीडीओ योगेंद्र पासवान ने बताया। मौके पर अवर निर्वाचन पदाधिकारी विरेंद्र कुमार ,अवर निबंधक जया कुमारी मौजूद रहे। निर्वाचन व्यय अनुश्रवण कोषांग के पदाधिकारियों एवं कर्मियों ने प्रत्याशियों को पूरे चुनाव अवधि में खर्च की जाने वाली राशि की जानकारी दी। उन्हें बताया गया कि चुनाव अवधि में कितना खर्च करना है। खर्च की जाने वाली राशि के लेखा पंजी में संधारण करने के बारे में बताया गया। बताया गया कि संधारित की जाने वाली पंजी की जांच की जायेगी। यह भी बताया गया कि खर्च की जाने वाली राशि का अगर पंजी में संधारण नहीं किया जायजगा और जांच में यह मामला पकड़ा जायेगा तो कार्रवाई की जायेगी। प्रत्याशियों एवं उनके चुनाव अभिकर्ताओं को यह बताया गया कि मुखिया एवं सरपंच पद के लिये प्रत्याशी 40 हजार, जिला परिषद के प्रत्याशी अधिकतम एक लाख खर्च करेंगे। पंचायत समिति सदस्य उम्मीदवार 30 हजार एवं वार्ड सदस्य व पंच पद के उम्मीदवार 20 हजार रुपए तक खर्च करेंगे। इससे अधिक खर्च करने पर आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन का मामला होगा और संबंधित प्रत्याशियों के खिलाफ नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जायेगी।

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