![](https://magadhheadlines.com/wp-content/uploads/2024/07/64bb4436b38d2.jpg)
मगध हेडलाइंस: औरंगाबाद । फिरौती के लिए अपहरण कर हत्या मामले में तीन अभियुक्तों को आज सश्रम आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई है और जुर्माना लगाया गया है। सज़ा प्राप्त अभियुक्तों में कुटुंबा निवासी सोनू कुमार, रिसियप निवासी भूपेश कुमार एवं बोधगया – नेवतापुर निवासी शत्रुघ्न पांडे हैं। व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद के एडीजे तीन सुनील कुमार सिंह ने रिसियप थाना की एक कांड में सज़ा के बिंदू पर सुनवाई करते हुए हुए काराधीन तीनों अभियुक्तों को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। एपीपी चंद्र शेखर सिंह देव ने बताया कि 10.07.24 को अभियुक्तों को विभिन्न धाराओं में दोषी करार दिया गया था आज़ सज़ा के बिंदू पर सभी अभियुक्तों को सश्रम आजीवन कारावास, 50 हजार जुर्माना, जुर्माना न देने पर 1 साल अतिरिक्त साधारण कारावास होगी। जुर्माना की राशि मृतक के परिजनों को दी जाएगी। अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि प्राथमिकी सूचक रिसियप थाना क्षेत्र के शीला देवी ने 16.12.20 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी जिसमें बताया कि सूचक के पुत्र राजीव रंजन सिंह को फिरौती के लिए अपहरण कर हत्या कर दी गई है। अनुसंधान के क्रम में अभियुक्तों के निशानदेही पर घटना के 10 दिन बाद रोहतास जिले के सासाराम स्थित डुगडुगियां पहाड़ पर राजीव शव बरामद किया गया था जो पत्थरों से कुचला हुआ था। अभियुक्तों पर आरोप पत्र 24.0321 को समर्पित किया गया था।