मगध हेडलाइंस: औरंगाबाद । आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के मामले में विशेष कोर्ट ने गुरुवार को नवीनगर के विधायक विजय कुमार सिंह उर्फ डब्लू सिंह को बरी कर दिया। मामला बारूण थाना की एक कांड की हैं जिसमें एमपी एमएलए विशेष कोर्ट सह एसीजेएम वन सौरभ सिंह ने निर्णय पर सुनवाई करते हुए प्रयाप्त साक्ष्य के अभाव में विधायक को दोषमुक्त करार दिया गया। जिला अभियोजन पदाधिकारी उमेश कुमार ने बताया कि आदर्श आचार संहिता उल्लंघन मामले में वरीय उपसमाहर्ता सुधीर कुमार द्वारा 08.09.10 को प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। बचाव पक्ष के अधिवक्ता प्रमोद कुमार सिंह ने बताया कि अज्ञात सूत्रों से सूचक को जानकारी मिली थी कि विधायक द्वारा बारूण थाना के कटहा गांव के पश्चिमी हिस्से के छोटी नहर में नहर खुदाई करा कर आचार संहिता का उल्लघंन कर रहे हैं जिसके आलोक में वाद दर्ज कराई गई थी। यह आरोप बेबुनियाद और मनगढ़ंत था जिसमें आज विधायक की रिहाई हुईं हैं। अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि दोषमुक्त होने पर विधायक एवं उनके समर्थकों ने खुशी जताई है। साथ ही कहा कि उन्हें न्याय के लिए न्यायालय पर पुरा विश्वास था। मामला 13 साल न्यायालय में चला और निर्दोष साबित हुऐ।
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