क्राइम

शराब के साथ पकड़ा गया अभियुक्त दोषी करार, 30 अक्टूबर को सुनाई जाएंगी सजा 

मगध हेडलाइंस: औरंगाबाद । शराब के साथ पकड़े गए एक अभियुक्त को दोषी करार दिया गया है जिसे 30 अक्टूबर को सजा सुनाई जाएंगी. दोषी करार अभियुक्त हरियाणा राज्य के फतेहबाद ज़िले के दहमन निवासी रविंद्र हैं. व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद के एडीजे सह स्पेशल उत्पाद अन्नय कोर्ट प्रथम ने बारूण थाना की एक कांड में निर्णय पर सुनवाई करते हुए एक मात्र काराधीन अभियुक्त को 113 लीटर शराब बरामदगी के मामले में दोषी करार दिया गया है. स्पेशल पीपी अवधेश कुमार सिंह ने कहा कि अभियुक्त को शराब कांड में दोषी ठहराया गया हैं. सजा के बिंदू पर सुनवाई की तिथि 30.10.23 निर्धारित किया गया है. विधि परामर्शी शेखर कुमार ने बताया कि शराब के साथ अभियुक्त एनएच -19 पर थाना अंतर्गत एक लाइन होटल से पकड़ा गया था जिसके विरूद्ध 22.10.22 को प्राथमिकी दर्ज कर जेल भेज दिया गया था. यह कार्रवाई सहायक अवर निरीक्षक अजीत कुमार सिंह के नेतृत्व में की गई थी. मामले में आरोप गठन 30.05.23 को किया गया था. मात्र पांच माह में सुनवाई पुरी कर अभियुक्त को आज दोषी ठहराया गया हैं।

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